झारखंड: नेता प्रतिपक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Sneha Kumari

Khabarnama Desk : झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर अब जल्द ही कुछ हलचल होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को दो हफ्ते का समय दिया है ताकि वह अपने किसी निर्वाचित सदस्य को विपक्ष का नेता नियुक्त कर सके। कोर्ट ने यह निर्देश तब दिए जब राज्य सरकार ने जानकारी दी कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई नियुक्ति नहीं होने के कारण सूचना आयोग में रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए सेलेक्शन कमेटी की बैठक नहीं हो पा रही है।

कोर्ट ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इस सेलेक्शन कमेटी का सदस्य होते हैं, और इसलिए उनकी नियुक्ति जरूरी है। राज्य सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान में यह पद खाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि विपक्ष का नेता जल्द से जल्द नामित किया जाए ताकि बाकी प्रक्रिया शुरू की जा सके।

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