UPSC परीक्षा 2025 के लिए सुरक्षा और निषेधाज्ञा

Sneha Kumari

Khabarnama desk : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित Recruitment Test Exam, 2025 का आयोजन 23 मार्च को राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय, बरियातु में किया जाएगा। यह परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी:

  • प्रथम पाली: सुबह 09:30 से 11:30 बजे तक
  • द्वितीय पाली: अपराह्न 02:00 से 04:00 बजे तक

एग्जाम के दौरान कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए DC और SSP, रांची द्वारा पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

निषेधाज्ञा और पाबंदी

एग्जाम सेंटर के आसपास की भीड़-भाड़ और अव्यवस्था को रोकने के लिए SDM, सदर, रांची ने धारा-163 के तहत एग्जाम सेंटर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा 23 मार्च को सुबह 06:30 बजे से शाम 07:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

निषेधाज्ञा के तहत पाबंदियाँ

  1. पांच या अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर जमा होना (सरकारी कार्यों और शवयात्रा को छोड़कर)।
  2. ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) का उपयोग।
  3. किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि) लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे कर्मियों को छोड़कर)।
  4. लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कर्मियों को छोड़कर)।
  5. किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन।

धारा-163 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, प्रशासन ने एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों से यह अनुरोध किया है कि वे एग्जाम सेंटर के पास भीड़ न लगाएं और सभी नियमों का पालन करें।

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