Khabarnama Desk : IAS अधिकारी पूजा सिंघल, जो हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आई थीं और उनका निलंबन भी रद्द कर दिया गया था, एक बार फिर से मुश्किल में फंस सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूजा सिंघल के खिलाफ केस चलाने के लिए झारखंड सरकार से इजाजत मांगी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ केस चलाने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त करनी होती है। ED इस मामले में तेजी से कार्रवाई करना चाहती है और इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से यह अनुमति मांगी है।
पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके चलते पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, कुछ दिनों पहले उन्हें जमानत मिल गई और उनका निलंबन भी रद्द कर दिया गया। इसके बाद उन्हें प्रशासनिक कार्यों में योगदान देने के लिए भी कहा गया था। अब ED के केस को लेकर झारखंड सरकार की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है, जो इस मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगा।