ये सर्टिफिकेट के बिना नहीं बन पायेगा पासपोर्ट 

Sneha Kumari

Khabarnama Desk : केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों के लिए नियमों में संशोधन किया है। नए संशोधनों के तहत, 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में केवल सरकारी और उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। यदि आवेदक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो जन्म तिथि को सही नहीं माना जाएगा।

यह संशोधन 1980 के पासपोर्ट नियमों में बदलाव के रूप में आया है, जिसे इस सप्ताह आधिकारिक नोट के रूप में जारी किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, संशोधनों का आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद ये नए नियम लागू हो जाएंगे।

इन नए नियमों के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट एकमात्र मान्य प्रमाण होगा। यह प्रमाण पत्र किसी भी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम, या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। हालांकि, 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे आवेदकों के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र के साथ वैकल्पिक दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, आदि भी मान्य होंगे।

यह बदलाव पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक कदम है।

 

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