कैसे मर्ज करें पुराने PF अकाउंट्स और क्या हैं इसके फायदे

Sneha Kumari

Khabarnama desk : वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग समय-समय पर कंपनी बदलते रहते हैं, जिससे उनका नया पीएफ अकाउंट खुल जाता है। इससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से बचने के लिए EPFO (Employee’s Provident Fund Organization) ने 2015 से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की सुविधा शुरू की है, जिससे सभी पीएफ अकाउंट्स की जानकारी एक जगह मिल सकती है।

कई PF अकाउंट्स होने के नुकसान

  • अलग-अलग अकाउंट होने से रिटायरमेंट के वक्त पेंशन की दिक्कत हो सकती है।
  • पेपरवर्क के झंझट बढ़ सकते हैं।
  • भविष्य में पेंशन का दावा करने में समस्या हो सकती है।

कैसे मर्ज करें पुराने PF अकाउंट्स

  1. UAN नंबर से जुड़े अकाउंट की जानकारी एकत्रित करें।
    • EPFO की वेबसाइट पर जाएं (https://www.epfindia.gov.in) और लॉगिन करें।
    • ‘Service’ विकल्प पर क्लिक करें और ‘For Employees’ पर जाएं।
    • ‘Member Passbook’ पर क्लिक करके UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  2. ‘One Member One EPF Account’ का उपयोग करें।
    • लॉगिन करने के बाद, ‘Online Services’ में जाकर ‘One Member One EPF Account’ पर क्लिक करें।
    • पुराने अकाउंट्स को नए अकाउंट में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करें।
  3. OTP वेरिफिकेशन के बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करें।

PF अकाउंट्स के फायदे

  • पेपरवर्क कम होगा।
  • बैलेंस और ब्याज की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
  • पेंशन ट्रांसफर करना और निकालना आसान होगा।

अंतिम सुझाव

EPFO से जुड़े सभी मेंबर्स को UAN नंबर एक्टिव रखना चाहिए और केवाईसी को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। अगर ऑनलाइन मर्ज करने में कोई समस्या आए तो EPFO कार्यालय या हेल्पलाइन (1800118005) से मदद ली जा सकती है।

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