बिहार में ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली, कमीशन ने किया राहत का ऐलान

Sneha Kumari

Khabarnama Desk : बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य के ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले 1.25 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली मिलेगी। इसके अलावा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपयोग करने वाले 60 लाख उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यह निर्णय शुक्रवार को आयोग की बैठक में लिया गया था, जिसमें आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी और अन्य सदस्य भी शामिल थे।

नई दरें और लाभ

यह नई दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू होंगी, जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगी। आयोग ने साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए संयुक्त रूप से 30,645.26 करोड़ रुपये का एआरआर (Annual Revenue Requirement) और 107.55 करोड़ रुपये का अधिशेष स्वीकृत किया है।

बिहार में कुल 2.08 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 62 लाख उपभोक्ताओं के पास स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं। इस फैसले से सबसे अधिक राहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगी, क्योंकि उनके लिए बिजली स्लैब को समान कर दिया गया है। इससे छोटे उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

स्मार्ट मीटर और ग्रीन टैरिफ में बदलाव

बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए कुछ और बदलाव भी किए गए हैं। अगर कोई उपभोक्ता ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे 42 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा। वहीं, हाई टेंशन (HT) उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर 1% या अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़े नए नियमों के तहत, जिन उपभोक्ताओं के पास स्मार्ट मीटर हैं, वे अपनी खपत पर ध्यान रखें, क्योंकि अगर वे स्वीकृत लोड से अधिक बिजली खपत करते हैं, तो उन्हें जुर्माना देना होगा।

यह फैसला बिहार के ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल उनके बिजली बिल में राहत मिलेगी, बल्कि बिजली वितरण प्रणाली में भी पारदर्शिता बढ़ेगी।

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