पारा शिक्षकों को बड़ा झटका… जानें

Sneha Kumari

Khabarnama Desk : झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में एक अहम बदलाव हुआ है।  झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें दी गई क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट को रद्द कर दिया। यह फैसला सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। 11 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी हुई थी, और अब कोर्ट के निर्णय के बाद पारा शिक्षकों के लिए यह निर्णय चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

राज्य में 26,001 सहायक आचार्य पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें कृष्णचंद्र हलधर और अन्य ने 2022 में बनाई गई नई सहायक आचार्य प्रोन्नति नियमावली को चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि सरकार ने 2024 में नियमावली में बदलाव किया था, जिसमें पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दी गई थी। पहले, सभी अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन नई नियमावली में पारा शिक्षकों के लिए यह प्रावधान हटा दिया गया था।

हाईकोर्ट ने इस छूट को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। अब पारा शिक्षकों को भी सामान्य अभ्यर्थियों की तरह न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना होगा। इससे पहले, पारा शिक्षकों को केवल परीक्षा में उपस्थित होने की छूट थी, लेकिन अब उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य होगा।

इस फैसले से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम प्रभावित हो सकता है। पारा शिक्षकों के लिए 13,000 पद आरक्षित हैं, और अब यदि उनका अंक 30 प्रतिशत से कम आता है, तो वे परीक्षा में पास नहीं हो सकेंगे। इससे आरक्षित सीटें पूरी तरह से नहीं भर पाएंगी और सीटों की संख्या में कमी आ सकती है।

झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से 20-25 वर्षों से सेवा कर रहे सहायक शिक्षकों के लिए आचार्य नियमावली की बाध्यता समाप्त कर सीधे 13,000 पदों पर समायोजन करने की मांग की है।

इसके साथ ही, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटीईटी (Central Teacher Eligibility Test) पास उम्मीदवार भी शामिल हुए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी बाकी है, और इससे यह तय होगा कि सीटीईटी पास उम्मीदवारों को इस परीक्षा में कोई लाभ मिलेगा या नहीं।

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