बिहार में स्कूली बच्चों के लिए ऑटो और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध

Sneha Kumari

Khabarnama desk : बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। 1 अप्रैल से, स्कूली बच्चे अब ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जा सकेंगे। यह निर्णय सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) की ओर से पटना समेत सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को जारी किए गए आदेश के तहत लिया गया है।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) ने SSP और SP को निर्देश दिए हैं कि वे इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इस कदम से बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी।

30 जनवरी को बिहार के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि अब से स्कूली बच्चों के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का उपयोग नहीं होगा।

पुलिस मुख्यालय ने स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और परिवहन प्रबंधन से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश के बारे में जागरूकता फैलाएं और इसे प्रभावी रूप से लागू करें।

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