Khabarnama Desk : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तर (CGL) परीक्षा पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर आज (बुधवार) झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस की अदालत ने कहा कि फिलहाल वह इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं करेगा। अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वह अपनी जांच रिपोर्ट निचली अदालत में प्रस्तुत करे, और उस रिपोर्ट के आधार पर निचली अदालत अपना निर्णय सुनाएगी।
साथ ही, अदालत ने रिजल्ट के प्रकाशन पर लगे स्टे को हटाने से भी इनकार कर दिया। महाधिवक्ता ने राज्य सरकार की ओर से, जबकि JSSC की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए।