70वीं BPSC अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका

Sneha Kumari

Khabarnama Desk : 70वीं BPSC (बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन) अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने 70वीं BPSC मेंस परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 70वीं BPSC मेंस परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी।

हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि पीटी (प्रारंभिक परीक्षा) परीक्षा पर रोक लगाने के लिए दाखिल याचिकाओं में उठाए गए आरोप गंभीर हैं। इन याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई जारी रहेगी और अगली सुनवाई की तारीख 18 मार्च निर्धारित की गई है। साथ ही, अदालत ने BPSC को इन याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया है।

क्या है मामला?

एक लीगल फोरम की ओर से दायर की गई लोकहित याचिका में 70वीं BPSC की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि आयोग ने कुछ विशेष छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से परीक्षा से पूर्व निजी कोचिंग संस्थानों को बुलाकर परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। यह घटना देश में पहली बार देखने को मिली है, जहां परीक्षा से पहले गोपनीय जानकारी साझा की गई है।

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