JPSC सिविल सेवा घोटाला: 10 आरोपियों की जमानत खारिज

Sneha Kumari

Khabarnama Desk : JPSC प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के संदिग्ध आरोपियों को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 10 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इनमें हरिबंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, प्रवीण रोहित कुजूर और बिजय कुमार जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। आरोपियों ने अपनी जमानत याचिकाएं दाखिल की थीं, लेकिन अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

इस मामले में अजय सिंह बड़ाईक की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, और इसका फैसला 28 फरवरी को सुनाया जाएगा। वहीं, सीमा सिंह और मोहन लाल मरांडी की याचिका पर मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। इससे पहले, अदालत अरविंद कुमार लाल, लखीराम बास्की, संजय पांडे, अंजना दास और साधना जयपुरिया की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर चुकी है।

अब तक कुल 32 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिनमें से 10 की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को इस मामले में 47 भ्रष्ट अधिकारियों सहित 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। यह घोटाला झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रथम सिविल सेवा भर्ती में भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसमें बड़ी संख्या में अफसरों की संलिप्तता का खुलासा हुआ है।

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