झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की

Sneha Kumari

Khabarnama Desk : झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कांके प्रखंड की एक महिला ने इस योजना के तहत आवेदन किया है, जो इस योजना का लाभ लेने वाली पहली महिलाओं में से हो सकती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। विशेष रूप से उन महिलाओं को मदद करना जिनकी उम्र कम थी और वे विधवा हो गईं। सरकार का उद्देश्य इन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर देना है। इस योजना के तहत, विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि महिलाओं को बेहतर जीवन शुरू करने और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करेगी।

योजना की कुछ शर्तें भी हैं, जिनके तहत महिला को झारखंड की निवासी होना चाहिए। साथ ही, महिला की उम्र विवाह योग्य होनी चाहिए और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। पुनर्विवाह के बाद विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य है। आवेदन केवल पुनर्विवाह के एक साल के भीतर किया जा सकता है। आयकरदाता, पेंशनधारी और सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य विधवा महिलाओं को एक नया जीवन देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें और भविष्य में कोई भी आर्थिक संकट न हो। इस योजना का लाभ लेकर महिलाएं अपनी स्थिति को सुधार सकती हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं।

 

Share This Article
Leave a comment