रामगोपाल वर्मा को 3 महीने की सजा, 3.72 लाख जुर्माना, 90 दिन में भुगतान न होने पर सजा बढ़ेगी!

Nisha Kumari

Khabarnama Desk: फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला पिछले सात सालों से चल रहा था, और अंधेरी मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है। वर्मा को गैरमौजूदगी में कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था और गिरफ्तार करने का आदेश दिया था।

रामगोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया, जो चेक बाउंस मामलों से संबंधित है। कोर्ट ने वर्मा को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 3.72 लाख रुपये मुआवजे के रूप में चुकाएं। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मैजिस्ट्रेट वाई.पी. पुजारी ने कहा कि वर्मा ने ट्रायल के दौरान कोई समय हिरासत में नहीं बिताया, इसलिए उनकी सजा की अवधि में कोई कटौती नहीं होगी। यह मामला 2018 में एक संस्था ‘श्री’ द्वारा दर्ज कराया गया था, जो वर्मा की कंपनी के खिलाफ थी। 2022 में वर्मा को जमानत मिली थी, लेकिन अब उन्हें मुआवजे की रकम चुकानी होगी, अन्यथा उन्हें अतिरिक्त सजा का सामना करना पड़ेगा।

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