आसाराम को 2013 बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत

Sneha Kumari

Khabarnama Desk : स्वयंभू बाबा आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर यह जमानत दी, क्योंकि उन्हें दिल की बीमारी है। आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकालकर एक इलाज केंद्र में भर्ती किया गया है। उनके वकील का कहना है कि वे दिल के मरीज हैं और उन्हें पहले हार्ट अटैक भी आ चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत शर्तों के साथ दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे। इसके अलावा, कोर्ट ने आसाराम की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती का भी आदेश दिया है।

आसाराम ने पहले अपनी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। जनवरी 2023 में सत्र न्यायालय ने आसाराम को दोषी ठहराया था, जब एक महिला ने उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया था। आसाराम ने अपनी याचिका में कहा था कि वह एक साजिश का शिकार है और आरोप झूठे हैं।

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