झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा नेताओं को मिली राहत की आदेश को बरकरार रखा

Sneha Kumari

Khabarnama Desk : झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री अमर बाउरी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, सांसद दीपक प्रकाश, ढुल्लू महतो, युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज और रमेश सिंह को मिली राहत का आदेश बरकरार रखा है। इन नेताओं पर मोरहाबादी में भाजपा के युवा आक्रोश रैली के दौरान पुलिस के साथ झड़प करने का आरोप है।

हाईकोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अगले दो सप्ताह बाद सुनवाई की तिथि तय की। इस दौरान कोर्ट ने भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक के आदेश को और दो सप्ताह तक बढ़ा दिया है। कोर्ट में बाबूलाल मरांडी और अन्य आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने बहस की, जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और अधिवक्ता शादाब अख्तर ने अपनी दलीलें दीं।

संबंधित मामले में भाजपा के युवा आक्रोश रैली के दौरान उपद्रव हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इन नेताओं सहित करीब दस हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपों में उपद्रव, दंगा भड़काने, सरकारी काम में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने, और अन्य व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराएं शामिल हैं।

 

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