टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई की? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा सवाल

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नई दिल्ली. दिल्ली जल संकट पर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे. इस दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमने कदम उठाए हैं और अगर पुलिस भी एक्शन ले तो हमें खुशी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पानी की बर्बादी को लेकर क्या कदम उठाए हैं? उस पर रिपोर्ट दें.

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के वकील से पूछा कि क्या हिमाचल से हरियाणा को अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी दिया गया या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम लगातार न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है. पिछले कुछ साल के दौरान यह मामला लगातार कोर्ट के सामने आता रहा है. अगर गर्मियों में हर साल इस तरह की दिक्कत होती है तो आपने उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार से पूछा कि जो पानी की बर्बादी होती है उससे निपटने के लिए आपने क्या काम किया? उसके अलावा जो अवैध तरीके से पानी को ले जाया जाता है, उसको लेकर क्या किया गया? इस पर दिल्ली सरकार ने कहा हम जवाब दाखिल कर देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल सुनवाई करेंगे.

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गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में जारी जल संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश 6 जून को दिया था. जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और वह उसके पास उपलब्ध अतिरिक्त जल छोड़ने को तैयार है. पीठ ने निर्देश दिया कि हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त जल के प्रवाह को हरियाणा सुगम बनाए रखने में मदद करे ताकि जल राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच सके.

Tags: Delhi news, Supreme Court, Supreme court of india, Water Crisis

FIRST PUBLISHED : June 12, 2024, 11:34 IST

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